एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, डीजी आईसीजी महानिदेशक परमेश शिवमणि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्तव्य भवन-2 नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पिछले पांच दशकों में अपनी अनुकरणीय सेवा के लिए आईसीजी की सराहना करते हुए, रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि ये दूरदर्शी नीतियां बल के मनोबल और परिचालन प्रभावकारिता को और मजबूत करेंगी क्योंकि यह 2027 में अपनी स्वर्णिम जयंती (स्वर्ण जयंती) की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आईसीजी को एक आधुनिक, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार समुद्री बल के रूप में मजबूत करने के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के संकल्प की पुष्टि की।
जेंडर-न्यूट्रल भर्ती और करियर में तरक्की
पहली पॉलिसी गाइडलाइन भारतीय तट रक्षक में अधिकारियों की भर्ती के लिए एक जेंडर-न्यूट्रल (लिंग-निरपेक्ष) ढांचा लाकर महिलाओं पर केंद्रित एक व्यापक तरीका अपनाती है। इस पॉलिसी की मुख्य बातों में महिला उम्मीदवारों को पुरुष उम्मीदवारों के बराबर शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट और परमानेंट अपॉइंटमेंट दोनों में शामिल करना शामिल है। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट को पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी खोल दिया गया है।
यह पॉलिसी करियर में तरक्की के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है, जिसकी शुरुआत शुरुआती ट्रेनिंग के चरण से ही हो जाती है। मौजूदा PA महिला अधिकारियों पर भी योग्यता की शर्तें पूरी करने पर ऊंचे पदों पर प्रमोशन के लिए विचार किया जाएगा। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट पर काम कर रही मौजूदा महिला अधिकारियों को भी तय शर्तें पूरी करने पर अपनी सर्विस को PA में बदलने का विकल्प दिया जाएगा। यह प्रगतिशील कदम देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में ‘नारी शक्ति’ और समान अवसर के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
समुद्र में लापता कर्मियों के लिए आसान एक्स-ग्रेशिया प्रक्रियाएं
दूसरा पॉलिसी सुधार उन कर्मियों के निकटतम परिजनों को राहत और प्रशासनिक आसानी देता है जो दुर्भाग्य से ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता हो जाते हैं। पॉलिसी की मुख्य बातों में ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता भारतीय तट रक्षक कर्मी को एक्स-ग्रेशिया के मकसद से ‘मृत मान लेने’ का अधिकार शामिल है। यह सुधार निकटतम परिजनों को एक्स-ग्रेशिया मुआवजा और टर्मिनल लाभ देने की प्रक्रिया को काफी आसान और तेज बनाता है। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि बहादुर कर्मियों के परिवारों को मानसिक सदमे के समय लंबी प्रशासनिक देरी का सामना न करना पड़े।