एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
रुद्रप्रयाग। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन और जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन में, सचिव श्रीमती पायल सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत रतूड़ा में “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007” विषय पर विधिक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, भरण-पोषण की कानूनी प्रक्रिया, रखरखाव न्यायाधिकरण, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, शेल्टर होम, डे-केयर सेंटर और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। नालसा हेल्पलाइन 15100 सहित विभिन्न कानूनी अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सचिव ने वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा व सम्मान सभी की जिम्मेदारी है।